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दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट तार-तार हुए नियम, आयोजकों पर गिरी गाज; क्या कहा हाईकोर्ट ने?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट (Diljit Dosanjh Concert) के दौरान ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने आयोजकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने कहा कि यूटी प्रशासन ने ध्वनि स्तर उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजकों को शो-कॉज नोटिस जारी करने की जानकारी के बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

क्या है पूरा मामला ?

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि 13 दिसंबर को अदालत ने 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को अनुमति देते हुए यह निर्देश दिया था कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि स्तर की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

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